AURANGABAD : स्पीडी ट्रायल अंतर्गत कम से कम 25 वादों को शामिल करने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश दिया

FRIENDS MEDIA- BIHAR DESK

औरंगाबाद जिला पदाधिकारी सौरभ जोरवाल द्वारा गुरुवार को अपने कार्यालय कक्ष में अभियोजन से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।इस बैठक में सर्वप्रथम स्पीडी ट्रायल अंतर्गत लिए गए वादों की समीक्षा की गई। विधि प्रभारी द्वारा कृष्णा कुमार द्वारा बताया गया कि स्पीडी ट्रायल अंतर्गत कुल 170 वाद लिए गए हैं। जिसमें हेनियस क्राइम, आर्म्स एक्ट के मामले, पोक्सो अधिनियम, एनडीपीएस एक्ट, उत्पाद एवं मद्य निषेध अधिनियम एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के वादों को शामिल किया गया है। जिला पदाधिकारी द्वारा स्पीडी ट्रायल अंतर्गत लिए गए वादों की एक एक कर विस्तृत समीक्षा की गई एवं इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए सजा को बढ़ाने का निर्देश सभी विशेष लोक अभियोजक को दिया गया। साथ ही सभी विशेष लोक अभियोजकों को स्पीडी ट्रायल अंतर्गत कम से कम 25 वादों को शामिल करने का निर्देश दिया गया।

इसके पश्चात गृह विभाग द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में जिला पदाधिकारी द्वारा लोक अभियोजक एवं सभी विशेष लोक अभियोजक को e prosecution सिस्टम पर वादों को रजिस्टर कर वादों का डेली अंडर ट्रायल रिपोर्ट एंट्री करने की गति धीमी होने के कारण नाराजगी व्यक्त की गई एवं सभी अपर एवं विशेष लोक अभियोजकों को प्रतिदिन अपलोड करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में प्रभारी पदाधिकारी विधि शाखा, कृष्णा कुमार द्वारा लोक अभियोजक, औरंगाबाद एवं सभी विशेष लोक अभियोजक को स्पीडी ट्रायल के वादों से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट माह समाप्त होने के पश्चात अगले महीने के 03 तारीख तक निश्चित तौर पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। बैठक में वरीय प्रभारी डा फतेह फैयाज, वरीय उप समाहर्ता सह विधि प्रभारी कृष्णा कुमार, लोक अभियोजक औरंगाबाद पुष्कर अग्रवाल, जिला अभियोजन पदाधिकारी द्वारका चौधरी, सहायक अभियोजन पदाधिकारी, सभी विशेष लोक अभियोजक एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।