बुधवार को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे एगारह अनिन्दिता सिंह ने बारूण थाना कांड संख्या 294/09 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए बारुण थाना क्षेत्र के सिलोजा गांव निवासी महिला अभियुक्त विंदा देवी को धारा 307/149 में पांच वर्ष की सजा व पन्द्रह हजार जुर्माना सुनाया है। जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त सधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। वहीं अन्य धारा 147 में एक साल की सजा मिली है। दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। गौरतलब है कि इस कांड में कुल 7 अभियुक्त बने थे । जिनपर जमीनी विवाद में अधिवक्ता शिवशंकर ओझा पर जानलेवा हमला करने का आरोप है । श्री ओझा ने 11फरवरी 09 को इनके विरुद्ध बारूण थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी । अन्य आरोपियों को 08 अप्रैल 22 को ही सज़ा सुनाई गई थी । उस दिन महिला का तबियत ठीक नहीं होने के कारण आज सज़ा के बिन्दु पर तिथि निर्धारित किया गया था। वहीं सरकार की ओर से एपीपी ओमप्रकाश शर्मा और बचाव पक्ष से परशुराम सिंह ने भाग लिया । यह जानकारी अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने दी