AURANGABAD : मुखिया प्रत्याशी की हत्या करने वाले को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा , 60 हजार का जुर्माना

FRIENDS MEDIA AURANGABAD(केशव कुमार सिंह)

शुक्रवार को व्यवहार न्यायालय के एडिजे 11 अनिन्दिता सिंह ने देव थाना कांड संख्या 29/16 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन कैदी सुरेन्द्र यादव को सश्रम आजीवन कारावास का सज़ा सुनाई है । एपीपी ओमप्रकाश शर्मा ने बताया कि दस मार्च को काराधिन अभियुक्त सुरेन्द्र यादव पंडरिया को दोषी करार दिया गया था और एक अन्य अभियुक्त नंदलाल भुईयां गंजोई को साक्ष्य के अभाव में मुक्त किया गया था । शुक्रवार सज़ा के बिन्दु पर सज़ा निम्न हैं, धारा 302 में आजीवन सश्रम कारावास तथा पचास हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर दस माह अतिरिक्त सधारण कारावास । धारा 147 में 2 साल, धारा 148 में 3 साल, तथा 27 आर्म्स एक्ट में तीन साल सश्रम कारावास । दस हजार जुर्माना न देने पर दो माह की सजा सुनाई गई है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि वाद के सूचक राजकुमार सिंह पोइवा जो 21/05/16 को देव थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसमें उन्होंने अभियुक्तों पर आरोप लगाया था कि हमारा दमाद मनोज सिंह पंडरिया जो मुखिया प्रत्याशी के नाते अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे थे ।दोपहर में अभियुक्तों ने अज्ञात अभियुक्तों के साथ मिलकर मनोज सिंह की हत्या कर दी । सुरेन्द्र यादव ने हथियार से गोली चलाकर घटना स्थल सिंधवा गांव में मार दिया ।सूचक ने आरोप लगाया था कि अभियुक्त के पिता भी प्रत्याशी थे। अभियुक्तों ने पहले भी कई बार मनोज सिंह को धमकीं दिये थे।