नाबालिग से दुष्कर्म के दो मामलों में न्यायालय ने एक बुजुर्ग समेत दो को सुनाई अलग अलग सजा

FRIENDS MEDIA DESK (औरंगाबाद)

सोमवार को व्यवहार न्यायालय में एडिजे छः सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट विवेक कुमार ने महिला थाना कांड संख्या 11/20 में सुनवाई करते हुए बुजुर्ग अभियुक्त सलामत उल्ला बालापोखर देव को धारा 376एबी और 4 पाक्सो ऐक्ट में दोषी पाते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास और बीस हजार जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास होगी । एपीपी शिवलाल मेहता ने कहा कि महिला थाना कांड संख्या 11/20 में अभियुक्त पर नाबालिग लड़की की मां ने आरोप लगाया था कि 07/06/20 को मेरी बच्ची जो खेल रही थी उसे जबरदस्ती अपने घर के अन्दर ले जाकर दुष्कर्म किया और किसी को न बताने कि धमकी देकर छोड़ दिया था। लड़की ने रोते हुए अपनी मां को घटना की जानकारी दी थी । अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि 10/06/20 को न्यायिक हिरासत में लिया गया था । न्यायालय में 27/07/20 को आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया गया था ।आज अभियुक्त सज़ा सूनकर फफक के रोने लगा


वहीं दूसरा मामला मुफसील थाना कांड संख्या 27/20 में सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन कैदी मुमताज आलम मनीओरी शेखपुरा को धारा 366ए में दोषी करार देते हुए आठ साल सश्रम कारावास और बीस हजार जुर्माना है जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास होगी । एपीपी शिवलाल मेहता ने कहा कि मुफ्सील थाना कि नाबालिग लड़की को शादी के नियत से बहला फुसलाकर कर तारीख 14/02/20 अपहरण कर ले गया और शारीरिक संबंध बनाए । 25/02/20 को अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था। नाबालिग लड़की को नौसगिक संरक्षक माता पिता के पास भेजा गया था,आगलगी से पीड़िता का निधन 12/06/21को जमुहार अस्पताल में हो गया था।