AURANGABAD : शराब व्यवसायी को न्यायालय ने सुनाई पांच वर्ष सश्रम की सजा , एक लाख का जुर्माना

FRIENDS MEDIA DESK-AURANGABAD

मंगलवार को व्यवहार न्यायालय के एडिजे सह अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद वन ने नगर थाना कांड संख्या 390/20, उत्पाद वाद 1116/20 में एकमात्र काराधिन कैदी शहर के नवाडीह निवासी अनील चौधरी को सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख जुर्माना लगाया है ।जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी । स्पेशल पीपी अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि वाद के सूचक नगर थाना के पुलिस अवर निरीक्षक गोरी शंकर सिंह ने 22/10/20 को अवैध शराब विक्री के गुप्त सूचना के आधार पर वरीय पदाधिकारियों को अवगत करा कर सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्यवाही हेतु गस्ती दल के साथ अभियुक्त के गुमटी में छापेमारी किया था अभियुक्त घटना स्थल से भागने में सफल रहा। आसपास पुछताछ करने पर अभियुक्त का नाम पता कि जानकारी मिली । छापामारी में गुमटीनुमा दुकान पर दो प्लास्टिक के बोरा मे हरे रंग का 300 एमएल का 135 बोतल चेम्पियन कन्ट्री स्प्रिट देशी शराब बरामद किया गया था । अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि अभियुक्त को 24 मार्च 22 को दोषी करार दिया गया था । दोनों तरफ से चार चार गवाहों ने गवाही दी थी । बता दें कि जिले उत्पाद के दो स्पेशल कोर्ट बनने से मामलों के सुनवाई में तेजी आई है।

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