FRIENDS MEDIA-BIHAR DESK
निर्वाचन विभाग ने नई नियमावली के तहत मतदाताओं को कई सुविधाएं प्रदान की है। तमाम मतदाताओं का नाम आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। आधार कार्ड से लिंक करने के लिए वोटरों को अब सीधे वेबसाइट के माध्यम से या फिर ऐप के माध्यम से भी जोड़ा जाएगा। हालांकि यह सुविधा स्वेच्छित है। शनिवार को प्रेस वार्ता के दौरान विस्तृत जानकारी देते हुए जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी जावेद इकबाल ने बताया कि इस नई नियमावली में अब 17 साल पूरा कर चुके युवक व युवती भी अब मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे ही उनका 18 साल पूरा होगा ऑटोमेटिक मतदाता सूची में नाम जुट जाएगा। जिला उपनिर्वाचन पदाधिकारी जावेद इकबाल ने बताया कि निर्वाचन विभाग भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी मतदाताओं का नाम अब आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। इस दौरान कई जगहों पर एक ही व्यक्ति का नाम रहेगा तो वह हट जाएगा। नाम जुड़वाने और हटाने की जो फॉर्म होती थी उसमें भी कुछ बदलाव किया गया है। विशेष जानकारी के लिए वेबसाइट व निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
पहले 1 जनवरी को 18 साल पूरा होने पर ही मतदाता सूची में नाम प्रकाशित किया जाता था, लेकिन अब इसमें बदलाव करते हुए साल में चार-चार महीने पर नाम जुड़ जाएगा। 17 साल पूरा किए युवक या युवती वोटर लिस्ट में नाम के लिए आवेदन दे सकती है। और उनका हर चौथे महीने के अंतर पर 18 वर्ष पूरा होते ही नाम जुड़ जाएगा। इसके लिए 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 वर्ष पूरा होते हैं मतदाता बन जाएंगे। 1 जनवरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए 1 अगस्त से मतदाता रजिस्ट्रेशन के लिए नए प्रयोक्ता अनुकूल प्रारूप तैयार किया गया है। जिसमें पहले प्रारूप की तरह ही नया बदलाव भी किया गया है। उन्होंने बताया कि आधार कार्ड लिंक हो जाने से मतदाता फर्जी बनकर दो जगह या उससे अधिक जगह वोट नही कर सकेंगे।