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औरंगाबाद। शनिवार को व्यवहार न्यायालय में एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट में नाबालिग लड़की से छेड़खानी और मारपीट के मामले में दो अभियुक्त को दोषी ठहराया गया है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि आज निर्णय पर अभियुक्त विशाल कुमार और कुंदन कुमार सुन्दर गंज रिसियप को भादंवि धारा और पोक्सो एक्ट की धारा में दोषी पाते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है और सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 05/02/24 निर्धारित किया गया है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी, पीड़िता के पिता ने दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि अभियुक्तों ने मिलकर 11/01/22 को पीड़िता के घर में घुसकर मारपीट करते हुए छेड़खानी की थी उस समय पीड़िता अकेली थी ।पीड़िता ने जब शोर मचाया तो अभियुक्तगण भाग गए थे।