AURANGABAD – आर्म्स एक्ट में युवक को हुई सज़ा, 25 साल पूर्व छापेमारी के दौरान घर मे मिली थी एक देशी पिस्तौल समेत चार जिंदा कारतूस

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औरंगाबाद – व्यवहार न्यायालय में एसीजेएम वन सौरभ सिंह ने पच्चीस साल पुरानी मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 276/98 ,जी आर 1055/98 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त को सज़ा सुनाई है। सहायक अभियोजन पदाधिकारी नवीन कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि अभियुक्त मधुसूदन गिरि रावल बिगहा को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1–बी)ए में एक साल की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया गया है और जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास होगी।

वहीं धारा 26(1) में भी यही सज़ा दी गई है दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। एपीओ ने आगे बताया कि प्राथमिकी सूचक शिवशंकर तिवारी अवर निरीक्षक मुफ्फसिल थाना ने 30/05/1998 को प्राथमिकी में कहा था कि कई गांवों में छापेमारी अभियान चलाया जा रहा था । इसी क्रम में रावलबिगहा में मधुसुदन गिरि के घर में अवैध एक देशी पिस्तौल,चार जिंदा कारतूस 315 बोर के बरामद किया गया था जो एक संज्ञेय अपराध है।