AURANGABAD : छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा

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गुरुवार को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे छः सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट विवेक कुमार ने बारुण थाना कांड संख्या 95/21 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन अभियुक्त चंदन कुमार अंछा दाउदनगर निवासी को भादवी 376 ओर 4पोक्सो ऐक्ट में दस साल सश्रम कारावास और बीस हजार जुर्माना सुनाया है । जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। वहीं धारा 366 में पांच वर्ष सश्रम कारावास और दस हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास होगी । अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि नाबालिग पीड़िता के पिता ने 19/03/21 प्राथमिकी दर्ज कराते हुए अभियुक्त पर अपनी छात्रा पुत्री का स्कूल पढ़ाई के दौरान अपहरण कर गाजियाबाद ले जाकर रेप करने का आरोप लगाया था।

स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने कहा कि अभियुक्त को 16/04/22 को दोषी करार दिया गया था। पीड़िता ने न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 में घटना के समर्थन में बयान दिया था । छात्रा के पिता और स्वतंत्र साक्षीयो ने भी घटना का समर्थन किया था। श्री मेहता ने कहा कि 2022मे अभी तक 16 वादों में अभियुक्तों को सज़ा सुनाई जा चुकी है और कई वादों के फैसले शिघ्र ही आनेवाले हैं।