AURANGABAD : छात्रा के साथ छेड़खानी वाला आरोपी दोषी करार ,20 जुलाई को सुनाई जाएगी सजा

FRIENDS MEDIA-BIHAR DESK

बुधवार को औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने महिला थाना 35/21 में सुनवाई करते हुए एक साल के अन्दर ही जेल में बंद अभियुक्त छोटु कुमार जगदेव नगर को छेड़खानी और पोक्सो एक्ट में दोषी ठहराया है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त को 20/07/22 को सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए सज़ा सुनाई जाएगी । आगे बताया कि पीड़िता दसवीं कक्षा की छात्रा थी ।ओभरबिज के पास कोचिंग करती थी। अभियुक्त तीन माह से छेड़खानी कर रहा था। परिवार से बताया तो उल्टा अभियुक्त ने ही मारपीट कर केश कर दिया। जब महिला थाना केश नहीं ले रहा था । विवश होकर 23/10/21 को पोक्सो कोर्ट औरंगाबाद में केश कि तब पुर्व के दिये आवेदन पर 27/10/21 को अभियुक्त पर महिला थाना ने केश दर्ज किया था।