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औरंगाबाद जिले के बालूगंज निवासी पवन गुप्ता ने जिला पदाधिकारी व् एसपी को एक आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाया है। पवन गुप्ता ने एसपी से कहा है की मेरे साथ धोखाधड़ी कर पैसा गबन का आरोप लगाकर मुझे जेल में भेजा गया। साथ ही मेरे पुरे परिवार पर नगर थाना में धोखाधड़ी का मुकदमा दायर करवाया गया जो की पुनः जाँच का विषय है। पवन कुमार गुप्ता ने कहा की मेरे ऊपर किये गए FIR बेबुनियाद है । उसने बताया की उज्जवल इंस्टिट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी कपंनी जो हमारे परिवार का बताया जा रहा है कि इसमे पवन कुमार गुप्ता, मीरा देवी, राजू कुमार गुप्ता, प्रिया कुमारी, पूजा कुमारी और बिनोद प्रसाद डाइरेक्टर है यह आरोप भी गलत है। इसमे जबकि चन्दन कुमार जो अमरेंद्र कुमार के बेटे है यह कम्पनी उन्हीं की है और इस कम्पनी के 40 % का कम्पनी शेयर होल्डर भी है इसका प्रमाण मेरे पास है। इसमे विनोद प्रसाद कम्पनी के डायरेक्टर जरूर है पर उनका शेयर 0% है और पूजा कुमारी को 25.09.2020 को चन्दन कुमार ने चालाकी से डायरेक्टर बनाया लेकिन खाता में नाम नहीं जोड़ पाए। इसका भी प्रमाण मेरे पास है।
उसने कहा की उज्जवल इंस्टिट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी की शुरुआत चन्दन कुमार के द्वारा 22.07.2020 को किया गया था जिसमें चन्दन कुमार 40% के डाइरेक्टर है और मेरे पिता बिनोद प्रसाद 0% के डाइरेक्टर है और मैं 60% का सिर्फ़ शेयर होल्डर हूँ. इसका प्रमाण मेरे पास है।
वहीं इस मामले में एसपी कांतेश कुमार मिश्र ने बताया की मामले की जाँच की जा रही है जो भी दोषी होंगे किसी भी सूरत में नहीं बचेंगे।