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अमीत कुमार, लिपिक अंचल कार्यालय, ओबरा सम्प्रति प्रखण्ड कार्यालय, मदनपुर को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976 के नियम-3 के तहत दोषी पाते हुए संचायात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि उक्त लिपिक अंचल कार्यालय, ओबरा में अपने पदस्थापन के दौरान उनके द्वारा
कार्यालय कर्मियों से लडाई-झगडा करने एवं अभद्र व्यवहार करने के आरोप में विभागीय कार्यवाही
संचालित की गयी थी। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के संगत प्रावधान के अधीन संचालित विभागीय कार्यवाही में लिपिक के विरुद्ध कार्यालय कर्मियों से लडाई-झगडा करने का आरोप प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप संचयी प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड दिया गया है।