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औरंगाबाद जिले के ओबरा थाना कांड संख्या 281/19 जो जघन्य अपराध से जुड़ा है। यह केस डॉक्टर व केस के अनुसंधान कर्ता के गवाही के बिना वर्षों से लंबित है, जबकि साक्ष्य के लिए डॉक्टर और केस के आईओ को किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद द्वारा 31 जनवरी 2019 को सम्मन जारी किया गया था । अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि समन के बाद भी जब गवाह नही आये तब उनके विरुद्ध 06 अगस्त 2019 को वारंट जारी किया गया था। किन्तु आज तक डाक्टर और अनुसंधानकर्ता अपनी गवाही देने परिषद नहीं आये हैं। अधिवक्ता ने बताया यह वाद जघन्य अपराध की धारा 302 और 307 से सम्बंधित है । परिषद के आदेश के उपरांत तीन साल से साक्ष्य पर मामला लम्बित है जो न्यायिक आदेश का अवमानना है। इस वाद के सुनवाई के अगली तिथि 11 अगस्त 22 निर्धारित किया गया है।