AURANGABAD – शराब पिलाकर जान लेने वाले दो हत्यारोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा


औरंगाबाद । सोमवार को व्यवहार न्यायालय में एडिजे दस रत्नेश्वर सिंह ने दस साल पुरानी वाद गोह थाना कांड संख्या -140/14,जी आर -939/14 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 20 हज़ार रुपए जुर्माना लगाया है, जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कारावास होगी। एपीपी अनील कुमार द्वितीय ने बताया कि अभियुक्त उपेंद्र यादव सुजान गोह, और धर्मेंद्र रवानी नेयामतपुर गोह को दस जनवरी को कमलेश यादव सुजान के हत्या के अपराध में दोषी ठहराया गया था और बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था ।

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अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक विमलेश यादव सुजान गोह ने प्राथमिकी 13/12/14 को दर्ज कराई थी, जिसमें कहा था कि उनके बड़े भाई कमलेश यादव खाद बिहन वास्ते दस हजार रुपए लेकर टेम्पु से बाजार जा रहें थे तो अभियुक्तों ने दस हजार रुपए छिनने के लिए कमलेश यादव को दारू पिलाकर जान मार दी।