AURANGABAD : नवविवाहिता की हत्या मामले में दहेजलोभी पति को न्यायालय ने सुनाई उम्रकैद की सजा

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शनिवार को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडीजे दस रत्नेश्वर कुमार सिंह ने कासमा थाना कांड संख्या 40/19 में दोषी ठहराए गए एक मात्र काराधिन अभियुक्त सनीश कुमार, बक्सी बिगहा कासमा को भा द वि की धारा 304बी में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि काराधिन दहेज हत्यारोपी अभियुक्त 24/06/19 से जेल में बंद हैं। पटना हाईकोर्ट से भी जमानत नहीं मिली थी । अभियुक्त पर आरोप है कि शादी के दो माह के अंदर दहेज में फोरविलर गाडी की मांग पुरी न होने पर अपनी नवविवाहिता पत्नी हेमा कुमारी को फांसी लगाकर मौत की नींद सुला दिया था ।

20 जून 2019 को हुई थी विवाहिता की हत्या

सनीश और हेमा की शादी 25 अप्रैल 2019 को हुए थे 25 अप्रैक 2022 को अभियुक्त अपनी नवविवाहिता पत्नी के हत्या में दोषी करार दिया गया था । प्राथमिकी नवविवाहिता के भाई राजा कुमार ददरेजी कोंच गया ने 21 जून 19 को दर्ज कराई थी , जिसमें कहा था कि 18 जून 19 को बहन ने फोन कर बताया था कि फोरविलर गाडी की मांग पुरी न होने पर हमारी हत्या कर सकते हैं । 20 जून 19 को मेरी बहन की हत्या कर दिये । 21 जून 19 को सुबह बक्सी बिगहा कासमा के ग्रामीणों से यह जानकारी मिली कि आपकी बहन अब नहीं रही । घटनास्थल पर परिजनों के साथ पहुंचे तो आंगन में बहन की लाश पड़ी थी सभी परिवार वाले फरार थे । तब हम लोगों ने पुलिस को खबर कर प्राथमिकी दर्ज कराया था । मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, परिजन , डाक्टर , पुलिस सहित नौ गवाहों ने गवाही दी थी । सरकार की ओर से अधिवक्ता कुमार चन्द्रशेखर सिंह देव और बचाव पक्ष से जगनरायण यादव ने भाग लेकर अपना अपना पक्ष रखा । उसके बाद न्यायालय ने उम्रकैद की सज़ा सुनाई । पूर्व में जेल में बिताए अवधि इसी में समायोजित की जाएंगी