AURANGABAD – नाबालिग को बहला फुसलाकर अगवा करने के मामले में दोषी करार, 12 /10 को सुनाई जाएगी सजा


औरंगाबाद – व्यवहार न्यायालय में स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने दाउदनगर थाना कांड संख्या -296/21 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए काराधीन अभियुक्त जितेंद्र कुमार गोला रोड़ दाउदनगर को विभिन्न धाराओं में लगे आरोप में दोषी ठहराया गया है ।स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त को भादंवि धारा 363,366ए,376 और पोक्सो एक्ट की धारा 04 में दोषी पाते हुए सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि -12/10/23 निर्धारित किया गया है.

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पीड़िता के माता ने जून 2021 में अभियुक्त पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा था कि पीड़िता शाम 07 बजे बाजार से समान लाने गई थी दो घंटे तक नहीं लौटने पर काफी खोजबीन के बाद घर पर पीड़िता के मोबाइल चेक की तो देखी की घटना से पहले एक फोन आया था,तब वह नम्बर से अभियुक्त का नाम पता चला, अभियुक्त के घर से जानकारी मिली कि अभियुक्त भी घटना के समय से घर से फरार था जो संदेह को पक्का किया इस लिए अभियुक्त को नामजद करते हुए न्याय के लिए थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.