AURANGABAD: अवैध जमाबंदी कायम कराकर दोहरी लगान रसीद निर्गत कराने में सस्पेंड हो गए अंचलाधिकारी

FRIENDS MEDIA – BIHAR DESK

अवैध जमाबंदी कायम कराकर दोहरी लगान रसीद निर्गत कराने के मामले में दाउदनगर के वर्तमान अंचलाधिकारी को राजस्व विभाग ने सस्पेंड कर दिया है। वहीं डीएम ने राजस्व विभाग से अंचलाधिकारी पर अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया है। बात दें कि जिला पदाधिकारी के समक्ष दाउदनगर अंचल में बिना सक्षम प्राधिकारी के जमाबंदी कायम करने का मामला संज्ञान में आया था। इस गंभीर विषय को देखते हुए जिला पदाधिकारी द्वारा अंचलाधिकारी एवं अन्य अंचल कर्मियों से स्पष्टीकरण पूछा गया एवं जांच करवाई गई। जांच में अंचलाधिकारी की गलती परिलक्षित हुई।तदालोक के जिला पदाधिकारी द्वारा पत्रांक- 2321, दिनांक- 10.06.2022 के माध्यम से राजस्व विभाग से अंचलाधिकारी दाउदनगर पर अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया गया।

उक्त के आलोक में राजस्व विभाग द्वारा विजय कुमार, अंचल अधिकारी, दाउदनगर के विरूद्ध बाबूराम दुसाध, पिता गुलैली दुसाध के नाम से अवैध जमाबंदी कायम करने, बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के बिना ही जमाबंदी कायम करने, अवैध जमाबंदी कायम कराकर दोहरी लगान रसीद निर्गत कराने, कायम अवैध जमाबंदी के संबंध में अपर समाहर्त्ता, औरंगाबाद को अवगत नहीं कराने जैसे कतिपय गंभीर आरोप को देखते हुए अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। साथ ही विजय कुमार, अंचल अधिकारी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 ( समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम – 9 (1) (क) के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलम्बन अवधि के लिए कुमार का मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, मगध प्रमंडल, गया निर्धारित किया गया है।

जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिस भी कर्मचारी के द्वारा अवैध कार्य किया जायेगा उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वरीय पदाधिकारियों के माध्यम से लगातार जांच करवाई जायेगी।

पूर्व अंचलाधिकारी पर भी गिरेगी गाज

जिला पदाधिकारी द्वारा पूर्व अंचलाधिकारी दाउदनगर स्नेहलता देवी के विरुद्ध दाखिल-खारिज को अकारण अस्वीकृत करने, जनशिकायत से प्राप्त परिवादों पर कार्रवाई नहीं करने एवं अवैध तरीके से कार्यालय में व्यक्ति रख कर कार्य कराने एवं ऑन-लाईन कार्यों के बदले पैसे की माँग करने के संबंध में अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्रपत्र ‘क’ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेजा गया था तथा विभागीय कार्रवाई संचालित करने हेतु अनुरोध किया गया था। तदालोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा स्नेहलता देवी, तत्कालीन अंचल अधिकारी, दाउदनगर, औरंगाबाद सम्प्रति अंचल अधिकारी, बड़हाराकोठी, पूर्णियाँ के विरूद्ध जिला पदाधिकारी औरंगाबाद के पत्रांक- 1300 / स्था0, दिनांक- 05.04.2021 से प्रेषित आरोप पत्र को स्वीकार कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण, एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम – 17 (2) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है।विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्त्ता, औरंगाबाद को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। विभागीय कार्रवाई के पश्चात दंड निर्धारण के लिए कार्रवाई का फलाफल विभाग को प्रतिवेदित किया जायेगा।