AURANGABAD- शराब कारोबारी को कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सजा, 423 बोतल देसी शराब के साथ धराया था
सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को बिहार मध निषेध और उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (क) में पांच साल सश्रम कारावास और एक लाख रुपए जुर्माना लगाया है।