AURANGABAD – शराब तस्कर को उत्पाद न्यायालय ने सुनाई दो लाख जुर्माने के साथ दस साल की सजा , 3500 लीटर स्प्रिट हुई थी जप्त
न्यायालय द्वारा उक्त वाद में आरोपी दोषी पाते हुए धारा 30(क) बिहार मद्द निषेद एवं उत्पाद अधिनियम के तहत दस साल की सजा एवं दो लाख जुर्माना की सजा मुकर्रर की गई है ।