AURANGABAD- सुरेश चौधरी के हत्यारोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा , गंडासे से किया था वार
दर्ज प्राथमिकी में उसने उल्लेख किया था कि मुकेश, पवन और राघो ने मिलकर सुरेश चौधरी जाखिम रफ़ीगंज पर जानलेवा हमला किया था.
दर्ज प्राथमिकी में उसने उल्लेख किया था कि मुकेश, पवन और राघो ने मिलकर सुरेश चौधरी जाखिम रफ़ीगंज पर जानलेवा हमला किया था.
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक रुदल पासवान मखरा जम्होर ने 12/06/20 को प्राथमिकी में कहा था कि उनका बारह साल का लड़का सुरज कुमार क्रिर्केट देखने गया था सुबह में उसकी लाश पास के खेत में मिली, उसके गर्दन पर काले निशान थे
हत्या का खुलासा तब हुआ जब मृतक घर पर नहीं गया। मृतक के भाई उसे खोज करते हुए उसका ससुराल मदनपुर थाना क्षेत्र के चांद बिगहा पहुंचा।वहां
मामला मदनपुर थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव की है।
पुलिस स्क्वॉड डॉग की मदद से तफ्तीश कर रही है। जल्द ही अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे।
व्यवहार न्यायालय में शुक्रवार को एडिजे दो धनंजय कुमार मिश्रा ने एस टी आर 191/21, रफ़ीगंज थाना कांड संख्या -83/21 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए बंदी अभियुक्त नीरज कुमार गरवा रफ़ीगंज को सज़ा सुनाई है।
औरंगाबाद पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए न सिर्फ भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया है बल्कि एक व्यक्ति का धर भी दबोचा है।
पुलिस अधीक्षक ने बैठक में उपस्थित सभी पुलिस पदाधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी थानाध्यक्ष अपने- अपने क्षेत्रों में अवैध बालू चोरी पर सतत छापेमारी करें
औरंगाबाद – व्यवहार न्यायालय में एसीजेएम वन सौरभ सिंह ने पच्चीस साल पुरानी मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 276/98 ,जी आर 1055/98 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त को सज़ा सुनाई है।