AURANGABAD: दुबारा शराब सेवन के आरोप में दोषी को हुई एक वर्ष कारावास की सज़ा
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में मंगलवार को एडिजे सह स्पेशल जज उत्पाद वन धनंजय कुमार सिंह ने देव थाना कांड संख्या 341/22 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त मंटू राम देव गोदाम देव को बिहार मध निषेध उत्पाद संसोधन अधिनियम की धारा 37 में दोषी पाते हुए बंधपत्र विखंडित कर एक साल की सजा सुनाई और जेल भेज दिया है
AURANGABAD: दुबारा शराब सेवन के आरोप में दोषी को हुई एक वर्ष कारावास की सज़ा Read More »