केंद्रीय विद्यालय का बड़ा फैसला , अब सांसद व डीएम के सिफारिश पर नही होगा छात्रों का नामांकन

FRIENDS MEDIA DESK

केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सांसद और जिलाधिकारी कोटे से विद्यालय में होने वाले नामांकन पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि इससे पहले किसी भी केंद्रीय विद्यालय में सांसद और जिलाधिकारियों के लिए 10 सीटों का कोटा होता था । अब केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इस कोटे के तहत दिए जाने वाले प्रवेश पर रोक लगा दी है । सांसद या फिर जिलाधिकारी अपने क्षेत्र में सिफारिश पर कोटे के आधार पर 10 छात्रों का नामांकन करा सकते थे, लेकिन अब अगले आदेश तक इस पर रोक लगा दी गई है। जिस तरह से सांसदों और जिलाधिकारियों केंद्रीय विद्यालय में कोटा निर्धारित था ठीक उसी प्रकार शिक्षा मंत्रालय के लिए भी 450 सीटों का कोटा हुआ करता था जो कि पिछले साल ही पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था । वहीं केंद्रीय विद्यालयों में पहली कक्षा में प्रवेश पाने के लिए इस वर्ष से न्यूनतम आयु 6 वर्ष कर दी गई है ,जबकि पिछले वर्ष तक पहली कक्षा में दाखिले के लिए आयु सीमा 5 वर्ष थी। बता दें कि बीते हफ्ते लोकसभा में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने जब देश के केंद्रीय विद्यालयों में सांसद कोटा की सीटों को बढ़ाने या इसे खत्म करने की मांग सदन के सामने रखी थी, तभी से इसको लेकर सियासी चर्चा शुरू हो गयी थी। कई सांसदों ने इस कोटे को भेदभावपूर्ण बताकर खत्म करने की मांग की, तो कई इसे खत्म करने के बजाय सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे।