AURANGABAD – नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को कोर्ट ने सुनाई दस साल की सज़ा और जुर्माना
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पीड़िता के पिता ने 15/ 02/ 13 को बताया कि उसकी नाबालिग लड़की किशोरी सिन्हा महिला विद्यालय औरंगाबाद के लिए 29/12/12 को निकली मगर घर नहीं लौटी तो संन्हा दर्ज कराई थी।









