FRIENDS MEDIA DESK-AURANGABAD
बुधवार को पौथू थाना में दर्ज एक कांड के अभियुक्त मोहम्मद सलाहुद्दीन पिता अब्दुल रहमान ग्राम बराही थाना पौथु निवासी को विशेष न्यायालय पॉक्सो विवेक कुमार की अदालत में सजा के बिंदु पर सुनवाई की गई। जिसमें धारा 366ए मैं 7 वर्ष और 10,000 अर्थ धन और नहीं देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा तथा धारा 376 भादवी और पॉक्सो एक्ट में दोनों में 10 वर्ष तथा 20000 अर्थदंड सुनाया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा होगी ।इसके विरुद्ध सूचक का आरोप था कि सूचक की नाबालिक लड़की बराही बाजार में सिलाई सीखने मोहम्मद सलाहुद्दीन के पास जाती थी । इसी क्रम में दिनांक 3/ 8 /2019 को सुबह 6:00 बजे घर से सिलाई सीखने मोहम्मद सलाउद्दीन के सेंटर पर गई थी । जब वापस नहीं आई तो पीड़िता के परिजन खोजबीन करने के लिए सिलाई सेंटर पर गए तो पता चला कि मोहम्मद सलाहुद्दीन घर पर नहीं है । जब इसके मोबाइल से संपर्क किया गया तो इस ने स्वीकार किया कि पीड़िता के साथ हम कोलकता चले आए हैं और अभद्र फोन पर बात भी किया था । इसके बाद पीड़िता के परिजन ने थाना में सूचना दिया था ।यह भी विदित हो कि मोहम्मद सलाहुद्दीन फैसला के तिथि निर्धारण के दिन सजा के डर से न्यायालय से फरार हो गया था लेकिन न्यायालय के द्वारा दोषी करार करते हुए इसके विरुद्ध एनबीडब्ल्यू आजमानती अधिपत्र और इश्तहार जब इसके घर पर चिपकाया गया तो पुलिस के दबिश के कारण यह कोलकाता से पुनः आज न्यायालय में उपस्थित हुआ ।
दूसरा मामला – गोह थाना कांड संख्या 194/ 13 के अभियुक्त दीपक चंद्रवंशी पिता मोहन चंद्रवंशी माली टोला गोह थाना गोह को विशेष न्यायालय पॉक्सो विवेक कुमार के द्वारा दोषी करार करते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई किया और धारा 341 352 भादवी में सजा सुनाया गया ।जिसमें धारा 341 में 1 माह और 352 में 3 माह की सजा सुनाई गई ।और अभियुक्त का बंधपत्र खंडित करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया ।इसके विरुद्ध आरोप था कि केस के सूचक के लड़की को मजदूरी देने के नाम पर अपने घर में ले गया था और बुरी नीयत से इसके साथ छेड़छाड़ किया था । जब पीड़िता अपने माता-पिता से इस बात की जानकारी दी तो अभियुक्त अपना घर छोड़कर भाग गया था । इस बहस में बचाव पक्ष की ओर से योगेश पांडे एवं सरकार की ओर से स्पेशल पीपी शिव लाल मेहता ने भाग लिया। दोनो जानकारी अधिवक्ता सतीश स्नेही ने दिया है।