AURANGABAD : छात्रा की अपहरण कर रेप करने का आरोपी दोषी करार , 21 को सुनाई जाएगी सजा

औरंगाबाद । शनिवार को व्यवहार न्यायालय के एडिजे छः सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट विवेक कुमार ने बारूण थाना कांड संख्या 95/21 में सुनवाई करते हुए मात्र एक वर्ष के ट्रायल में काराधीन अभियुक्त चंदन कुमार अंछा दाउदनगर को भादवी की धारा 366ए,376 और 4पोक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 21/04/22 को निर्धारित किया गया है। यह जानकारी अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने दी है ।

स्पेशल एपीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि नाबालिग पीड़िता के पिता ने 19/03/21 को अभियुक्त पर अपनी छात्रा पुत्री की अपहरण कर रेप करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी । उन्होंने ने आगे कहा कि नाबालिगों के साथ किसी भी प्रकार की शोषण , छेड़छाड़ या दुष्कर्म के आरोपियों को किसी हालात में न्यायालय द्वारा राहत नही दिया जाएगा । अगर कोई भी पीड़िता ऐसे मामले में अपनी शिकायत होने के कारण अपने साथ हुए घटना को छुपाती है तो हम स्पष्ट कर रहा हूँ कि वो हमसे सीधा संपर्क अपने साथ हुए घटना की न्याय मांग सकती है । उसकी हर शिकायत गोपनीय रखते हुए न्यायालय से न्याय दिलाया जाएगा ।