थानों में विधिक जागरूकता अभियान, लोगों को दी जा रही मुफ्त विधिक सहायता
औरंगाबाद, बिहार: आगामी 10 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, औरंगाबाद द्वारा प्रचार-प्रसार का अभियान तेज़ कर दिया गया है। इस लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद तथा अनुमंडलीय न्यायालय दाउदनगर में किया जाएगा, जिसमें सुलहनिये मामलों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।
इस अभियान के तहत जिले के सभी थानों में प्रति नियुक्त पैनल अधिवक्ता और अधिकार मित्र सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। वे थाना में आने वाले लोगों को विधिक सहायता प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें लोक अदालत के माध्यम से अपने विवादों का समाधान करवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
सलैया थाना और नगर थाना में नियुक्त पैनल अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि थानों के माध्यम से अनेक मामलों में वाद के दोनों पक्षों को नोटिस भेजा गया है। कई अन्य मामलों में नोटिस भेजने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में जहां सुलह संभव है, वहां लोक अदालत के माध्यम से सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने की पहल की जा रही है।
इसके साथ ही आमलोगों को विधिक साक्षरता, विधिक सहायता, और निशुल्क अधिवक्ता सेवा जैसे विषयों पर जानकारी दी जा रही है, ताकि न्याय तक सबकी पहुंच सुनिश्चित हो सके। उन्होंने बताया कि बाल सुधार गृह और जेलों में बंद आर्थिक रूप से कमजोर कैदियों को भी जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा निशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराए गए हैं और अब तक सैकड़ों वादों का निष्पादन भी कराया गया है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार का यह अभियान न केवल विधिक जागरूकता बढ़ा रहा है, बल्कि आम जनता को सुलभ और त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हो रहा है।