AURANGABAD : जिला पदाधिकारी तलब: न्यायालय ने तत्कालीन डीएम कंवल तनुज को किया समन, 5 मई को उपस्थित होने का निर्देश

औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के जिला जज द्वितीय न्यायाधीश विश्व विभूति गुप्ता ने एसटीआर -354/17 एवं 313/23, दाउदनगर थाना कांड संख्या -53/17 की सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। न्यायालय ने इस मामले में तत्कालीन जिलाधिकारी केव़ल तनुज को आधिकारिक रूप से तलब किया है और 5 मई 2025 को न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

इस संबंध में अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने जानकारी दी कि मामले में अभियोजन स्वीकृति को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। उन्होंने बताया कि तत्कालीन जिलाधिकारी कंवल तनुज ने इस वाद में भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 39 के तहत अभियुक्त के विरुद्ध धारा 25(1-बी)(ए) और 26 के अंतर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की थी।

हालांकि, पुलिस अवर निरीक्षक अनील कुमार सिंह द्वारा अभियोजन की स्वीकृति हेतु धारा 25(1-बी) एवं 26(2) के तहत आवेदन भेजा गया था, जिसे पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रसारित किया गया। न्यायालय ने भी अपने स्तर पर इसी आधार पर संज्ञान लेते हुए आरोप गठन किया है।

इस मामले में अभियोजन की गलत धारा के अंतर्गत स्वीकृति दिए जाने पर न्यायालय ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए तत्कालीन जिलाधिकारी को तलब किया है। न्यायालय यह जानना चाहता है कि जब पुलिस द्वारा 26(2) के तहत आरोपित किया गया था तो जिलाधिकारी द्वारा 26 के सामान्य प्रावधान के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति क्यों दी गई।

अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि 5 मई को होने वाली अगली सुनवाई में जिलाधिकारी क्या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हैं और न्यायालय इस पर क्या रुख अपनाता है।