औरंगाबाद :विशेष उत्पाद कोर्ट का निर्णय
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्पेशल उत्पाद कोर्ट के न्यायाधीश नीतीश कुमार ने मधनिषेध वाद संख्या 278/23 के तहत चार शराब तस्करों को पांच साल की सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना सुनाया है। अभियुक्तों में दिनेश कुमार, सुधीर कुमार, पप्पू कुमार और दीपक कुमार शामिल हैं, जिन्हें बिहार मध निषेध व उत्पाद संशोधन एक्ट की धारा 30 ए के तहत सजा दी गई है।
विशेष लोक अभियोजक कुमार योगेन्द्र नारायण सिंह ने जानकारी दी कि यदि अभियुक्त जुर्माना नहीं चुकाते हैं, तो उन्हें एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। सरकारी अधिवक्ता राजीव रंजन सिंह ने बताया कि चारों अभियुक्तों को 19 सितंबर 2024 को दोषी करार दिया गया था और उन्हें जेल भेज दिया गया था।
गुप्त सूचना पर कार्रवाई
इस मामले में अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक मो हैदर अली, जो अवर निरीक्षक उत्पाद हैं, ने 5 अप्रैल 2023 को गुप्त सूचना के आधार पर जांच के दौरान चारों अभियुक्तों को अवैध शराब व्यापार और परिवहन करते हुए पकड़ा था। उनके पास से प्रतिबंधित शराब टनका के 178 बोतलें और दो बाइक बरामद की गई थीं, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था।
यह निर्णय बिहार में अवैध शराब व्यापार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकेत है, और स्थानीय प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।