औरंगाबाद। व्यवहार न्यायालय में सोमवार को एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट जज लक्ष्मीकांत मिश्रा ने ओबरा थाना कांड संख्या -104/18 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त बिरमल गिरि रामपुर ओबरा को सज़ा सुनाई है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने कहा कि अभियुक्त बिरमल कुमार गिरि को 10/05/24 को भादंवि धारा -376 और 04 पोक्सो एक्ट में दोषी करार दिया गया था। आज भादंवि धारा 376 और 04 पोक्सो एक्ट में बीस साल की सजा और पचास हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है।
जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी। इस वाद में नाबालिग पीड़िता सहित 06 गवाही हुए थे। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक पीड़िता के पिता ने 08/05/18 को थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें कहा था कि 06/05/18 की सुबह बाजार करने नाबालिग लड़की गई थी और शाम तक नहीं लौटी तो काफी खोजबीन के बाद पता चला कि अभियुक्त ने अपने परिवार के मदद से गलत नीयत से अपहरण कर लिया है।