औरंगाबाद। बुधवार को व्यवहार न्यायालय में एडिजे दस रत्नेश्वर सिंह ने दस साल पुरानी वाद गोह थाना कांड संख्या -140/14,जी आर 939/14 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए दो अभियुक्त उपेंद्र यादव सुजान,गोह और धर्मेंद्र रवानी नेयामतपुर ,गोह को भादंवि धारा 302 में दोषी ठहराते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया है।
सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 15/01/24 निर्धारित किया गया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक विमलेश यादव सुजान गोह ने प्राथमिकी में 13/12/14 को बताया था कि उनके बड़े भाई कमलेश यादव खाद, बिहन वास्ते दस हजार रुपए लेकर घर से टेम्पु से निकले थे । अभियुक्तों ने रास्ते में टेम्पु में उनको घेर लिया और सुनसान जगह पर ले जाकर शराब पिलाई और दस हजार रूपए के लिए जान मार दिया था।