HIGH COURT – 48 घंटे के अंदर औरंगाबाद सीओ और थानाध्यक्ष को गिरफ्तार करें, विलंब होने पर डीएम-एसपी जा सकते हैं कस्टडी में

FRIENDS MEDIA-BIHAR DESK

पटना हाईकोर्ट का कड़ा रुख एक बार फिर सामने आया है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने औरंगाबाद जिले के ओबरा प्रखंड के सीओ एवं खुदवा थानाध्यक्ष को 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। वहीं इनकी गिरफ्तारी में विलंब होने पर जिले के डीएम और एसपी को भी कस्टडी करने की चेतावनी दी है। मामला जमीन के अतिक्रमण से जुड़ा है। बतादें की खुदवा थानाध्यक्ष पर एक महिला को सहयोग देकर पीड़ित एवं उसके पूरे परिवार पर एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाने का आरोप है। वहीं इस कांड में ओबरा सीओ की भी भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। इस मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए 48 घंटे के अंदर आरोपी थानाध्यक्ष एवं सीओ को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। गिरफ्तारी में बिलम्ब होने पर डीएम-एसपी को कस्टडी में करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि सोमवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस ने यह निर्देश कोर्ट में मौजूद डीएम-एसपी को दिया है। अगली सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर को इन अधिकारियों कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।