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औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एडिजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ब्रजेश कुमार पाठक ने सोमवार को महिला थाना कांड संख्या 19/21 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी अभियुक्त राजू कुमार चंदैली आ़ंती गया का निवासी है जो वर्तमान में आवासीय मार्डन एकाडमी वार्ड नं 26 पटेल नगर दाउदनगर में हॉस्टल चलाता है, को भादंसं की धारा 376 और 4 पोक्सो एक्ट में दोषी ठहराया है। स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त घटना के समय से ही जेल में बंद हैं और सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 27/07/22 निर्धारित किया गया है।
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि आज से साल भर पहले अभियुक्त पर नाबालिग पीड़िता के चाचा ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया था कि अभियुक्त ने हॉस्टल में रहने के दौरान लगातार दो दिन नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करते हुए दुष्कर्म के घटना का अंजाम दिया था। पीड़िता हॉस्टल के बाहर सड़क किनारे अकेले खड़ी हो कर रो रही थी । तभी गश्ती कर रही पुलिस को नाबालिग छात्रा से घटना की जानकारी मिली तो पीड़िता को थाना लाकर न्याय के लिए कार्यवाही शुरू किया गया तथा परिजनों को सूचना देते हुए अभियुक्त को गिरफ्तारी की कार्यवाही शुरू किया गया था।