पत्नी की हत्या करने वाले दहेजलोभी पति को न्यायालय ने सुनाई दस साल की सजा , दस हजार जुर्माना

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गुरुवार को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे सप्तम अरबिंद कुमार ने दाउदनगर थाना कांड संख्या 132/12 में सुनवाई करते हुए अभियुक्त पति संतोष पाण्डेय चौरी दाउदनगर को भादवी धारा 304 बी, 201/34 में दोषी करार देते हुए धारा 304 बी में दस साल सश्रम कारावास, धारा 201 में तीन साल की सश्रम कारावास और दस हजार जुर्माना सुनाया है । वहीं जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास होगी । सभी धाराए साथ साथ चलेंगी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी अभियुक्त ससुर शारदानंद पांडे और सास विद्यावती देवी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर रिहा कर दिया गया है । वहीं पति संतोष पाण्डेय को बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है ।

मृतका के भाई संतोष पाठक ने हसपुरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी । जिसमे कहा था कि 14/05/12 को सोने के अंगूठी और पचास हजार रुपए के लिए मेरी बहन की हत्या कर ससुराल वालों ने कर दी थी । लड़की के माता पिता को बिना सूचना दिए चोरी छिपे शव जला दिया गया था । पति और उसके परिवार हमेशा दहेज की मांग करते थे । सरकार की ओर से एपीपी इन्ददेव यादव ने भाग लिया और कहा कि घटना के दस वर्ष बाद पीड़िता के परिजनों को न्याय दिलाने में सफल रहा क्योंकि दहेज हत्या एक दुखदाई हत्या होती है जो समाज का कोढ़ है ।