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बुधवार को औरंगाबाद विशेष न्यायालय पॉक्सो विवेक कुमार की अदालत ने महिला थाना कांड संख्या 22 /2017 के अभियुक्त अमरेंद्र सिंह , पिता सत्येंद्र सिंह ग्राम सराया ,थाना गोह, जिला औरंगाबाद के रहने वाले अभियुक्त को धारा 366, 376, 504, 506 भा. द.वि . एवं 4 पॉक्सो एक्ट में दोषी करार दिया है ।अभियुक्त के विरुद्ध एक नाबालिक लड़की ने आरोप लगाई थी कि अभियुक्त मोबाइल पर हमसे बात करने लगा और शादी का झांसा देकर देने लगा । एक दिन अचानक मेरे गांव में रात्रि में आया और बहला- फुसलाकर मुझे लोभ- लालच देकर रात्रि में मुझे घर के बाहर ले गया । जहां शादी का झांस देकर मेरा यौन शोषण किया । बाद में शादी करने से इनकार कर गया ।अभियुक्त दूसरे गांव के रहने वाला है। विचारण के दौरान लड़की के माता-पिता एवं अन्य स्वतंत्र साक्षी तथा अनुसंधानकर्ता एवं चिकित्सक की गवाही अभियोजन की ओर से कराया गया था ,जिसमें सभी गवाहों ने घटना का समर्थन किया था । जिसके बाद अभियुक्त को दोषी करार दिया गया है । वहीं सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए दिनांक 18 /5/ 2022 को निश्चित तिथि निर्धारित की गई है ।