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औरंगाबाद । सोमवार को व्यवहार न्यायालय के एडिजे दस रत्नेश्वर कुमार सिंह ने कासमा थाना कांड संख्या 40/19 में सुनवाई करते हुए दहेज हत्यारोपी कराधिन
अभियुक्त सनीश कुमार, बक्सी बिगहा कासमा को भा द वि की धारा 304बी में दोषी ठहराते हुए सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 30/04/22 को मुकर्रर की है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि काराधिन अभियुक्त 24/06/19 से जेल में बंद हैं पटना हाईकोर्ट से भी जमानत नहीं मिली है। अभियुक्त पर आरोप है कि शादी के दो माह के अंदर दहेज में फोरविलर गाडी की मांग पुरी न होने पर अपनी पत्नी हेमा कुमारी को फांसी लगाकर मौत की नींद सुला दिया था ।
2019 में हुई थी शादी
सनीश और हेमा की शादी 25/04/19 को धुमधाम से चार लाख का समान देकर हुआ था । तिसरी वर्ष गांठ के दिन 25/04/22 को न्यायालय ने पति सनीश कुमार को दहेज हत्या का दोषी माना । अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक मृतका के भाई राजा कुमार ,ददरेजी कोंच गया, ने प्राथमिकी में बताया कि 18/06/19 को फोन पर फोरविलर गाडी की मांग पुरी न होने पर हत्या की धमकी की बात फोन पर परीजनो को बतायी थी ।20 /06/19 को फांसी लगाकर जान ले लिये थे । घटना की सुबह बक्सी बिगहा कासमा के ग्रामीणों से घटना की जानकारी मिलने के बाद घटनास्थल पर परिजनों के साथ पहुंचे । आंगन में बहन की लाश पड़ी हुई थी ।लडका और उसके परिजन नहीं थे । तथा लड़की वाले पुलिस को खबर किये । पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम हुआ था । मृतिका के परिजन व पुलिस सहित नौ गवाहों ने गवाही दी । इसी आधार पर न्यायालय ने आज दोषी ठहराया है