AURANGABAD-जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत होता है सक्षम बचाव -सचिव

AURANGABAD – जिला विधिक सेवा प्राधिकार औरंगाबाद मुफ्त विधिक सेवा प्रदान करने हेतु हमेशा तत्पर रहा है। जिसका प्रतिफल अब न्यायालय के निर्णय में परिलक्षित होने लगा है। आज मदनपुर थाना कांड संख्या 113/2018 के काराधिन अभियुक्त राजेश कुमार उर्फ दरोगा पिता रामस्वरूप मेहता ग्राम एरकी कला, थाना मदनपुर जिला औरंगाबाद को पूरी न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत मुक्त किया गया है।इस कार्य मे पैनल अधिवक्ता अभिनन्दन कुमार का का प्रयास सफल रहा ।

सचिव ने बताया कि उक्त थाना कांड संख्या एरकी कला पैक्स के 1289757 रुपये की गबन से सम्बंधित था जिसके सूचक तत्कालीन मदनपुर सहकारिता बैंक प्रबन्धक अजिताभ रंजन ने दर्ज कराया था। उक्त वाद में उक्त अभियुक्त दिनांक 26-08-2021 से काराधिन था जिसमे उसके आवेदन पर तत्काल दिनांक 27-01- 2022 को पैनल अधिवक्ता के रूप में अभिनंदन कुमार को प्रतिनियुक्ति किया गया । तब उक्त वाद में अग्रेत्तर कार्यवाई शुरू हुई वाद में आरोप गठन तथा साक्षियों का सक्ष्य जैसे तमाम न्यायिक कार्यवाही के उपरांत श्रीमती नेहा दयाल के अदालत ने अभियुक्त को आज दिनांक 23-02-2023 को रिहा कर दिया।
सचिव प्रणव शंकर ने बताया कि प्राधिकार हमेसा निःशुल्क पैनल अधिवक्ता उपलब्ध करा कर काराधिन अभियुक्तों को सक्षम बचाव कर रहा है।