AURANGABAD- कोर्ट अब 17 जून तक ही नही बल्कि 24 जून तक चलेगी मॉर्निंग, विधिक संघ के आग्रह पर जिला जज ने दिया आदेश

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औरंगाबाद- जिला विधिक संघ के लाइब्रेरी में शुक्रवार को कार्यसमिति सदस्यों के साथ जिला विधिक संघ के अध्यक्ष रसिक बिहारी सिंह और महासचिव नागेंद्र सिंह का आपातकालीन बैठक आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष रसिक बिहारी सिंह ने किया और संचालन महासचिव नागेंद्र सिंह ने किया। बैठक में सर्वप्रथम
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मृत व्यक्तियों के आत्मा के शांति की प्रार्थना की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ उत्तम की कामना की गयी। उसके बाद तीन प्रमुख विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। पहला विषय फ्रेकिंग मशीन से समय पर न्यायिक कार्य और अफडेविट के लिए
शुल्क टिकट उपलब्ध नहीं करा पाना, और टिकट लेने में असुविधा। दुसरा महत्वपूर्ण विषय सभी एडीजे और सब जज कोर्ट में ग़लत ढंग से गलियारा में लगया गया एसी(वातानुकूलित) जिससे अधिवक्ताओं और पक्षकारो को कोर्ट आने जाने में काफी गर्म हवा से स्वास्थ्य के नुकसान की सम्भावना है।

तीसरी मुख्य विषय पर उपस्थित कार्यकरणी के सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि कोर्ट 24/06/23 तक मोर्निग रखने के लिए जिला जज सम्पूर्णानंद तिवारी को आग्रह पत्र भेजा जाएं,जिसे तत्काल भेजा गया है। क्योंकि जिले में लु रिकार्ड स्तर पर पहुंच चुका है। जिससे अधिवक्ता और आमजनों को लहर से स्वस्थ्य को बहुत खतरा हो सकता है । इस अवसर पर कार्यसमिति सदस्य नवीन कुमार सिंह, अमित कुमार, अशोक कुमार सिंह,संजय कुमार सिंह , प्रमोद कुमार सिंह, अनिल कुमार सिंह, ओंकार सिंह, कमलेश कुमार सिंह, प्रदीप कुमार, मनोज कुमार सिंह,राणा सरोज सिंह मंटु, चन्द्रकान्ता कुमारी, श्याम नंदन तिवारी, सुनील कुमार सिन्हा, सतीश कुमार स्नेही सहित अन्य उपस्थित थे ।

अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के जिला जज सम्पूर्णानंद तिवारी ने जिला विधिक संघ के आग्रह पत्र स्वीकार करते हुए जनसुरक्षा ध्यान रखते हुए 24/06/23 तक कोर्ट मोर्निग करने का आदेश दिया है जो पूर्व के आदेश में 17/06/23 तक ही था। इसपर जिला विधिक संघ के अध्यक्ष रसिक बिहारी सिंह महासचिव नागेंद्र सिंह ने जिला जज सम्पूर्णानंद तिवारी द्वारा जिला विधिक संघ के आग्रह पत्र स्वीकार करने और मोर्निग कोर्ट बढ़ाने पर खुशी जताई है।