व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे छः सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट विवेक कुमार ने महिला थाना कांड संख्या 22/2017 के एक मात्र काराधिन अभियुक्त अमरेंद्र सिंह सरेया गोह को बुधवार को सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए भादवी धारा 504 में एक हजार जुर्माना न देने पर तीन माह कारावास की सजा सुनाई है । वहीं 506 में एक हजार जुर्माना न देने पर तीन माह कारावास, धारा 376 में 7 साल की सजा ,बीस हजार जुर्माना और धारा 366 में 5 साल की सजा और दस हजार जुर्माना लगाया है । गौरतलब है कि अभियुक्त को 11 मई को दोषी करार दिया गया था । घटना तिथि 24/05/17 है । पीड़िता को मोबाइल से प्रेम जाल में फंसाकर अपहरण कर रेप करने के बाद किसी को न कहने के धमकी देकर छोड़ दिया था । प्राथमिकी 09/06/17 को दर्ज हुई थी । 28/11/17को आरोप पत्र आया और 18/10/19 को आरोप गठन हुआ ।4/7/17को अभियुक्त ने न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दी थी । अभियुक्त पर 24/7/17 को वारंट जारी किया गया था जिसके बाद भी फरार रहने पर 19/09/19 को कुर्की वारंट जारी किया गया था । तब अभियुक्त ने न्यायालय में 18/10/17 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था । इस वाद के स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता हैं ।