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किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय ने बुधवार को कुटुंबा थाना कांड संख्या 102/19 में सुनवाई करते हुए बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी राजेश्वर प्रसाद और अनुसंधानकर्ता पुअनि ददन सिंह का वेतन रोकने का आदेश पुलिस अधीक्षक और कोषागार पदाधिकारी औरंगाबाद को दिया है और कहा कि 18/10/19 से वाद दैनिकी और आरोप पत्र दाखिल करने को परिषद द्वारा कहा जा रहा है किन्तु आज तक उल्लेखित दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है जिससे वाद निष्पादन के कार्य लम्बित हो रहा है।
वहीं एक दुसरे मामले में एनटीपीसी खैरा कांड संख्या 74/21 में ट्रायल न 845/22 में 21/06/22 किशोर के मूल नमांकन प्रति परिषद औरंगाबाद में प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था। जिसका पालन अभी तक नहीं किया गया है जिसके कारण जिला शिक्षा पदाधिकारी और कोषागार पदाधिकारी औरंगाबाद को आदेश दिया गया है कि मध्य विद्यालय उरदाना नवीनगर के प्राध्यापक का वेतन रोका जाए।
दोनों वादों में सुनवाई के अगली तिथि 06/08/22 निर्धारित किया गया है आपको मालूम कि किशोर न्याय परिषद औरंगाबाद में वादों के सुनवाई में काफी तेजी आई है और विभिन्न विभागों पर आवश्यक कार्यवाही से हड़कंप मच गया है । यह जानकारी अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने दी है।