FRIENDSMEDIA: AURANGABAD
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार, औरंगाबाद के द्वारा मंडल कारा औरंगाबाद में कैदियों के बीच विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें कैदियों को प्ली बारगेनिंग विषय पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई । कार्यक्रम में कारा भ्रमण अधिवक्ता गजेंद्र कुमार पाठक एवं निवेदिता कुमारी के साथ-साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के रिटेनर अभिनंदन कुमार ने भाग लिया। उक्त कार्यक्रम में कैदियों को बताया गया कि वे अपने वादों को प्ली बारगेनिंग के माध्यम से समाप्त करा सकते हैं।
अगर उनका वाद प्ली बारगेनिंग के अंतर्गत आता है तो बेहद ही सुलभ रुप से अपने वाद को सजा कम से कम करा कर समाप्त करा सकते हैं। वाद अगर प्ली बारगेनिंग के अंतर्गत आने वाले अपराध की श्रेणी में हैं तो आप प्ली बारगेनिंग के जरिए उक्त धारा में वर्णित सजा को बेहद कम करा कर न सिर्फ जेल से मुक्ति पा सकते हैं बल्कि अपने वाद को समाप्त करा सकते हैं। बन्दियों को यह भी बताया गया की वह प्ली बारगेनिंग का लाभ सिर्फ एक बार ही ले सकते हैं कार्यक्रम में जेल प्रशासन की संपूर्ण पदाधिकारी उपस्थित थे।