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औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में मंगलवार को एडिजे पन्द्रह अमित कुमार सिंह ने माली थाना कांड संख्या 23/15 में सुनवाई करते हुए अनुसंधानकर्ता
पुअनि अशोक कुमार सिंह के साक्ष्य पर उपस्थित न होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक संजय कुमार घुढीया जयपुर माली ने अभियुक्तों पर 19 मई 15 को भादंसं की धारा 341,323,307, 427,504 में दर्ज कराई थी। अनुसंधानकर्ता ने अंतिम प्रपत्र 31जुलाई 15 को न्यायालय में दाखिल किया था।साक्ष्य के लिए अनुसंधानकर्ता पर 07 जनवरी 21 को सम्मन जारी किया गया था। उपस्थित नही होने पर 02मार्च 21 को जमानतीय वारंट जारी किया गया था। परंतु आज तक गवाही के लिए उपस्थित नहीं हुए जिससे वाद कि प्रक्रिया लंम्बीत है जिसके कारण न्यायधीश ने विवश होकर अनुसंधानकर्ता पर गैर जमानती वारंट जारी किया है। वहीं इस वाद की अगली तिथि साक्ष्य पर 23 अगस्त 22 निर्धारित किया गया है।