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शुक्रवार को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे बारह दिनेश कुमार प्रधान ने क्रिमिनल अपील 37/2004 में सुनवाई करते हुए समाहरणालय रेकड किपर को शोकोज किया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि यह अपील 18 वर्ष पुराना है , जो निम्न न्यायालय में 2004 से लम्बित है ।अभिलेखागार से 2004 से ही एलसीआर की मांग न्यायालय द्वारा की जा रही है जो जी आर 112/1999 से सम्बंधित हैं । संजय कुमार न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट औरंगाबाद का है। जिसका निष्पादन 29/03/2004 में हो गया था। 18वर्षो तक अभिलेखागार से अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर न्यायालय ने आज अवमानना मानते हुए शोकोज किया है । इससे पहले न्यायालय ने 12/04/22 को रेकड किपर समाहरणालय को पत्र लिखकर मांग किया था ।लेकिन आज तक न्यायालय में उपस्थित नहीं कराई जा सकी । न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से शोकोज का जवाब दे ।अन्यथा विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी । वहीं प्रभारी उपसमाहर्ता अभिलेखागार औरंगाबाद को निर्देशित किया गया है कि आदेश का पालन करवायेंगे।अभिलेख प्रस्तुत करने की अगली तिथि 30/04/22 निर्धारित किया गया है। इस आदेश की एक एक कोपी रेकड किपर, अभिलेखागार, उपसमाहर्ता , समाहर्ता को भेजी गयी है ।