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औरंगाबाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव प्रणव शंकर द्वारा शनिवार को बताया गया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार थाने पर आने वाले आगान्तुकों, सूचक, सूचिकाओं, पीडित/पीड़िताओं तथा अन्यान्य को प्रारम्भिक स्तर पर विधिक सहायता यथा- प्राथमिकी दर्ज कराने में सहयोग, हिरासत के नियमों का अनुपालन, रिमाण्ड के नियम का अनुपालन, मुफ्त कानूनी सलाह, मुफ्त अधिवक्ता जैसे सेवा पैनल अधिवक्ता के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है।इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने कदम उठाते हुए औरंगाबाद जिले में विभिन्न थानों पर तत्काल विधिक सहायता प्रदान करने के लिए पैनल अधिवक्ताओं को प्रतिनियुक्त किया गया है जो उक्त कार्य प्रारम्भिक स्तर पर विधिक सहायता यथा- प्राथमिकी दर्ज कराने में सहयोग, हिरासत के नियमों का अनुपालन, रिमाण्ड के नियम का अनुपालन, मुफ्त कानूनी सलाह, मुफ्त अधिवक्ता जैसे सेवा पैनल अधिवक्ता के माध्यम से उपलब्ध करायेंगें ताकि थाना स्तर पर ही जरूरतमंदों को विधिक सहायता उपलब्ध हो जाए एवं उन्हें किसी तरह की विधिक समस्याऐं न आए इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा पैनल अधिवक्ताओं की थाना पर प्रतिनियुक्ति होने के उपरान्त आरक्षी अधीक्षक औरंगाबाद द्वारा भी अपने स्तर से सम्बन्धित थानों को निर्देशित किया गया है।
फिलहाल औरंगाबाद जिले के नगर थाना, मुफसिल, बारूण, नवीनगर, एन0टी0पी0सी0 खैरा, जम्होर, फेसर, देव ढिबरा, महिला थाना, सिमरा, सलैया, एससी/एसटी, कुटुम्बा, नरारीकलां, मदनपुर, रफीगंज, कासमा रिसिअप, अम्बा, जैसे प्रमुख थानों पर यह सुविधा उपलब्ध करायी गयी है जो अभी सप्ताह में दो दिन जिसमें एक दिन शनिवार तथा दूसरा दिन रविवार को उक्त सुविधाऐं उपलब्ध रहेंगी। सचिव द्वारा यह भी बताया गया कि पैनल अधिवक्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये सेवाओं का परिणाम सुखद एवं साकारात्मक होने पर यह सुविधा अन्य थानों के साथ-साथ अन्य दिन भी बढ़ायी जायेगी।