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औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में एडिजे प्रथम सह एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट पंकज कुमार मिश्रा ने नगर थाना कांड संख्या 294/15 में मंगलवार को सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त राजेन्द्र मेहता खान मुफ्फसिल को एनडीपीएस की धारा 20और 22 में दोषी करार देते हुए चार – चार माह कारावास और पांच, पांच हजार जुर्माना सुनाया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सरकार की ओर से स्पेशल पीपी परवेज अख्तर और बचाव पक्ष से इंद्रदेव मेहता ने भाग लिया। स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि विचारण के दौरान अभियुक्त लगभग चार माह जेल रह चुका है। अभियुक्त को चार माह पुरा करने और जुर्माना जामा करने पर जेल से रिहा कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्राथमिकी 13/07/15 को दर्ज किया गया था जिसमें कहा गया था कि अभियुक्त द्वारा सिंहा कालेज मोड औरंगाबाद के एक बीज भण्डार के आड़ में गांजा विक्रय की गुप्त सूचना मिली थी छापेमारी के दौरान एक किलो तीन सौ ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया था।