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शनिवार को औरंगाबाद जिला कृषि पदाधिकारी रणवीर सिंह -सह- उर्वरक निरिक्षक एवं सहायक निदेशक रसायन कुणाल कुमार द्वारा में० माँ दुर्गे इन्टरप्राईजेज (उर्वरक विक्रेता), प्रोपराइटर रेणु पति- राकेश कु० सिंह, ग्राम माली चौक, प्रखंड नवीनगर, थाना माली के उर्वरक विपणन के विक्रय केन्द्र का औचक निरीक्षण किया गया। इस जांच में प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि बिना POS मशीन के विक्रय केन्द्र पर विक्रेता के पति राकेश कुमार सिंह द्वारा खाद का विक्रय किया जा रहा था। जो कि नियंत्रण आदेश (उर्वरक) -1985 का उलंघन है। विक्रय केन्द्र पर भण्डार पंजी एवं भण्डार ब्लैक बोर्ड पर उर्वरकों की उपलब्धता की जानकारी भी नहीं पायी गई जिसका मिलान POS मशीन के ओपनिंग एवं क्लोजिंग भंडार से किया जाना होता है।
जांच के दौरान POS मशीन ही विक्रय केन्द्र पर उपलब्ध नहीं पाई गई। जांच में यह भी पाया गया कि सरकार द्वारा निर्धारित विक्रय मूल्य में अनियमितता की धारा FCO – 3 (3) एवं ECA की धारा 7 (1) (a) (ii) एवं FC0-4 एवं FCO-5 की धाराओं का उल्लंघन किया गया है। राकेश कुमार सिंह, जो कि प्रोपराइटर रेणु देवी, मे० माँ दुर्गे इन्टरप्राइजेज के पति है, जो उर्वरक विक्री हेतु प्राधिकृत नहीं है परंतु इनके द्वारा उर्वरक की कालाबाजारी कर विक्रय किया जा रहा था।इसलिए काला बाजारी के परिप्रेक्ष्य में माली थाना में राकेश कुमार के विरुद्ध उपरोक्त अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।