AURANGABAD: डकैती के दौरान हुए हत्या में अभियुक्त को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

FRIENDS MEDIA-BIHAR DESK


औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एडिजे पन्द्रह अमित कुमार सिंह ने बुधवार को 28 साल पुरानी डकैती वाद में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए अपने न्यायालय में सुनवाई हो रहे एकमात्र अभियुक्त के केस में सज़ा सुनाई है। अभियुक्त नरेंद्र सिंह दुलार बिगहा देवकुंड को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ।अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सरकार की ओर से एपीओ अरविंद कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि 25/11/22 को अभियुक्त को दोषी ठहराया गया था। आज सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए भादंसं 302 में आजीवन कारावास और दस हजार जुर्माना लगाया गया है, भादंसं धारा 394 में दस साल की सजा,दस हजार जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर छः माह अतिरिक्त साधारण कारावास होगी। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि वाद के सूचक काशी नाथ खत्री हसपुरा है, जिन्होंने 08/06/94 को प्राथमिकी में कहा था कि कन्हैया लाल खत्री के दुकान में रात्रि 7:30 बजे डकैती के दौरान डकैतो ने गोली मारकर हत्या कर दिये थे।