AURANGABAD: दो आईओ समेत नगर थाना प्रभारी का वेतन रोकने का कोर्ट ने दिया आदेश

FRIENDS MEDIA-BIHAR DESK


औरंगाबाद किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय ने मंगलवार को नगर थाना प्रभारी और दो वाद के आईओ को वेतन रोकने का आदेश दिया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि नगर थाना कांड संख्या 32/21 और 389/20 में कांड दैनिकी और आरोप पत्र अभी तक परिषद में प्रस्तुत नहीं किया गया है जो किशोर न्याय अधिनियम का अवहेलना है । इस कारण से वाद के सुनवाई लंबित चली आ रही है, जिसके कारण मंगलवार को परिषद के प्रधान दंडाधिकारी ने दोनों वादों के अनुसंधानकर्ता और थाना प्रभारी का वेतन रोकने का आदेश निर्गत किया है। जिसकी एक एक कॉपी आईओ, थाना प्रभारी, आरक्षी अधीक्षक और कोषागार पदाधिकारी औरंगाबाद को भेजा गया है।

वहीं कुटुंबा थाना कांड संख्या 101/13 में भी सुनवाई करते हुए प्रधान दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय ने चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल औरंगाबाद को गवाही देने को आदेश दिया है। सभी वादों के सुनवाई के अगली तिथि 17/12/22 निर्धारित किया गया है।