मात्र दस हजार के लिए शराब पिला कर जान लेने में दो लोग दोषी करार, 15 जनवरी को कोर्ट सुनाएगी सजा
सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 15/01/24 निर्धारित किया गया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक विमलेश यादव सुजान गोह ने प्राथमिकी में 13/12/14 को बताया था कि उनके बड़े भाई कमलेश यादव खाद, बिहन वास्ते दस हजार रुपए लेकर घर से टेम्पु से निकले थे ।