AURANGABAD: दुष्कर्म के तीन अभियुक्तों को कोर्ट ने सुनाई तीन-तीन साल की सजा, जुर्माना अलग से
स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि तीनों अभियुक्तों रामसुभाग यादव, भोला यादव, सरोज यादव केसरारी खैरादीप दाउदनगर को भादंसं की धारा 354 में तीन साल की सजा, एक-एक हजार जुर्माना लगाया गया है।









