AURANGABAD: न्यायालय ने नगर थाना प्रभारी के वेतन से 5000 कटोती का दिया आदेश

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व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडिजे सात सुनील कुमार सिंह ने शनिवार को नगर थाना कांड संख्या 294/19 में जमानत याचिका 699/22 में सुनवाई करते हुए नगर थाना प्रभारी को वेतन से 5000रू वेतन कटोती का आदेश आरक्षी अधीक्षक और कोषागार पदाधिकारी को दिया है। वहीं आदेश के अनुपालन का रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने को कहा है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि मामला भादंसं धारा 153ए 295ए और आईटी ऐक्ट की धारा 67और 67ए सम्बंधित है। 04 जुलाई 22 को वाद दैनिकी और अपराधिक इतिहास प्रस्तुत करने को कहा गया था। 11 जुलाई 22 को स्मारपत्र भेजा गया और उल्लेखित दस्तावेज का इंतजार 16/07/22,23/07/22 को भी किया गया, परन्तु दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। न्यायिक आदेश के अवमानना देखते हुए 26 जुलाई 22 को नगर थाना प्रभारी को शौकोज किया गया कि सदेह उपस्थित होकर 30 जुलाई 22 को बताये कि किन परिस्थितियों में अब तक न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। मगर आज भी थाना प्रभारी के अनुपस्थिति देखते हुए नाराज न्यायधीश ने कड़े कदम उठाते हुए थाना प्रभारी के वेतन से पांच हजार रुपए कटौती का आदेश जारी किया। वहीं उपस्थित होने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक आशीष कुमार शाह पुलिस अवर निरीक्षक है जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाते हुए 6 अज्ञात लड़कों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अनुसंधान के क्रम में कुछ लड़कों को गिरफ्तार किया गया था जो जमानत याचिका न्यायालय में पेश किया है। इसका केश डायरी और इनका अपराधिक इतिहास का प्रतिवेदन न्यायालय को आज तक अप्राप्त है